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औरंगाबाद: हत्यारोपी को कोर्ट ने दी आजीवन कारावास की सजा 

औरंगाबाद :  व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में जिला जज रजनीश कुमार श्रीवास्तव ने नवीनगर थाना कांड संख्या 272/19 में सज़ा के बिन्दुओं पर सुनवाई करते हुए एकमात्र काराधिन बंदी नबीनगर थाना क्षेत्र के  सिमरिभेद निवासी गजेन्द्र सिंह को आजीवन कारावास क

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satyam kumar sinha संवाददाता, Media Darshan
3 जनवरी 2023, 09:20 PM IST (3 जनवरी 2023) अपडेट: 16 अक्टूबर 2026, 06:22 PM IST
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औरंगाबाद :  व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में जिला जज रजनीश कुमार श्रीवास्तव ने नवीनगर थाना कांड संख्या 272/19 में सज़ा के बिन्दुओं पर सुनवाई करते हुए एकमात्र काराधिन बंदी नबीनगर थाना क्षेत्र के  सिमरिभेद निवासी गजेन्द्र सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। लोक अभियोजक पुष्कर अग्रवाल ने बताया कि अभियुक्त को दिनांक 19/12/22 को हुए सुनवाई के दौरान  भादंवि धारा 302 में दोषी करार दिया गया था। मंगलवार को सज़ा के बिन्दुओं पर दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात भादंवि धारा 302 में अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा एवं पचास हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

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जुर्माना नही देने पर अभियुक्त को एक वर्ष की अतिरिक्त साधारण कारावास होगी। जानकारी देते हुए अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचिका सिमरीभेद निवासी बेबी कुंवर द्वारा दिनांक  01/10/19 को दर्ज प्राथमिकी में बताया गया था कि अभियुक्त की लड़की का कुछ दिन पूर्व नदी में डुबने के कारण मौत हो गई थी। अभियुक्त अपनी लड़की की मौत में मेरे पुत्र पिंटू कुमार सिंह पर शक करता था और उसी का बदला लेने के लिए अभियुक्त ने पिंटू की हत्या कर दी। आगे सूचिका ने बताया कि पिन्टु खेत से घास का गट्ठर लाने गया था। इसी क्रम में अचानक हल्ला हुआ कि पिन्टु की हत्या कर दी गई है और उसकी खुन से लथपथ लाश गांव से पुरब पगडंडी पर पड़ा मिला था। प्राथमिकी सूचिका के अनुसार उनके छोटे लड़के ने अभियुक्त को खेत की तरफ जाते देखा था।

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