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सासाराम : सितंबर माह के प्रथम सप्ताह शुरू हो सकता है नगर निगम चुनाव नामांकन की प्रक्रिया : डीएम

सासाराम। नगर निगम के चुनाव की तरीकों की घोषणा को लेकर अटकलें अब समापत हो गई है। इसको लेकर जिलाधिकारी ने संकेत दे दिए है की सितंबर महीने के पहले सप्ताह में नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने को लेकर आधिकारिक घोषणा कर दी जाएगी। वहीं नगर निगम चुना

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satyam kumar sinha संवाददाता, Media Darshan
24 अगस्त 2022, 07:03 PM IST (24 अगस्त 2022) अपडेट: 16 अक्टूबर 2026, 06:13 AM IST
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सासाराम। नगर निगम के चुनाव की तरीकों की घोषणा को लेकर अटकलें अब समापत हो गई है। इसको लेकर जिलाधिकारी ने संकेत दे दिए है की सितंबर महीने के पहले सप्ताह में नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने को लेकर आधिकारिक घोषणा कर दी जाएगी। वहीं नगर निगम चुनाव को लेकर बुधवार को रोहतास जिलाधिकारी  धर्मेंद्र कुमार की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में सभी आरओ, एआरओ  तथा नगर निकाय आम निर्वाचन हेतु गठित विभिन्न कोषांग के नोडल पदाधिकारी तथा वरीय पदाधिकारी द्वारा भाग लिया गया। इस संबंध में जिला पदाधिकारी द्वारा कई निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने बताया की नगरपालिका आम निर्वाचन दो चरणो मे संभावित है। सितम्बर के प्रथम सप्ताह से नामांकन प्रारंभ का नोटिफिकेशन हो सकता है।

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अधिसूचना के साथ एमसीसी प्रभावी संबंधित नगर निकाय में लागू होगी। नई योजना, कार्यक्रम को प्रभावित किये जाने वाले कार्य नहीं किये जायेंगे। इसे सख्ती से अनुपालन कराना होगा। इसके लिए एमसीसी सेल का गठन कर लेंने हेतु निर्देश दिया गया। नोटिफिकेशन के साथ नोमिनेशन प्रारंभ हो जाएगा जिसे प्रपत्र 12 में कराना आवश्यक है। नॉमिनेशन के लिए सुबह 11 बजे से शाम 3 बजे तक निर्धारित किया जायेगा। उन्होंने बताया की नामांकन निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष स्वयं प्रस्तुत करना होगा, जिसके लिए एक प्रस्तावक एवम एक समर्थक आवश्यक है।
नगर निगम चुनाव को लेकर विशेष नियम
• शुल्क चलान / एनआर द्वारा जमा किया जायेगा।
• सभी निर्वाची पदाधिकारी को NR रसीद की प्रतियों पर्याप्त संख्या में रखने हेतु निर्देश दिए गए।
• दो से अधिक नामांकन नहीं लिये जायेंगे।
• पार्षद के लिए वार्ड की मतदाता सूची में तथा मुख्य / उप मुख्य के लिए उस नगर निकाय की किसी मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। सभी निर्वाची पदाधिकारी आवश्यक प्रपत्र, नामांकन कक्ष विडियोग्राफर आदि की व्यवस्था कर लें।
• एम2 मॉडल के बेल निर्मित ईवीएम से मतदान होगा।
• प्रत्येक मतदान केन्द्र में तीन पदो के लिए तीन ई०वी०एम० का प्रयोग होगा। कुछ जगह दो बी०यू० लग सकते है।
 • कुल ईवीएम का 5 प्रतिशत ट्रेनिंग के लिए 15 प्रतिशत रिजर्व 15 प्रतिशत BU Additional रहेंगे।
• 5 सितम्बर से 15 सितम्बर तक एफसीएल  का कार्य पूर्ण कर लिए जाने हेतू निर्देश दिया गया।
• अंतिम प्रकाशन के पश्चात् प्राप्त आवेदन (परिवर्द्धन, बूथ परिवर्तन वार्ड परिवर्तन) का निष्पादन तुरंत कर लिया जाना है तथा 24,082022 से 27 08:2022 तक राज्य निर्वाचन आयोग के पोर्टल पर इन्ट्री कर लिया जाना है।
• महत्वपूर्ण व्यक्तियों का नाम न छुटे पुन देख ले क्योकि उप मुख्य / मुख्य पार्षद का चुनाव प्रत्यक्ष होना है। वार्डवार आरक्षण : • अनुसूचित जन जाति / अनुसूचित जाति को नगर निकाय मे जन संख्या में अनुपात में आरक्षण मिलेगा।
• पिछड़ा वर्ग को कुल वार्ड का 20 प्रतिशत वार्ड आरक्षित होगे।
• अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति, पिछड़ा एवं अन्य में महिलाओं को 50 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्राप्त होंगे। पारदर्शिता के लिए आरक्षण सॉफटवेयर के माध्यम से भी निर्धारित किया गया है।
 • मतदान केन्द्र  यथा संभव सरकारी / अर्द्धसरकारी भवन मे मतदान केन्द्र बने है। .
• कुछ मतदान केन्द्र चलत एवं निजी भवन में है। जिनकी जाँच अपर समाहर्ता रोहतास के नेतृत्व में गठित समिति । द्वारा की गई है।
• चलत मतदान केन्द्र पर लाईट, टेंट, कुर्सी, टेबल एवं विडियोग्राफी की अतिरिक्त व्यवस्था पहले से ही करनी होंगी।
• सभी मतदान केन्द्रों पर एएमएफ  सुनिश्चित करना होगा।
 अभ्यर्थी के व्यय की सीमा (नाम निर्देशन से परिणाम के घोषणा के बीच)
• नगर पंचायत के किसी वार्ड के मामले मे 20000 (बीस हजार), नगर परिषद के किसी वार्ड के मामले में 40000 (चालिस हजार), नगर निगम (आबादी अगर 4000 से 10000 हजार) के मामले में 60000 (साठ हजार )
• नगर निगम (आबादी अगर 10001 से 20000 हजार) के मामले में 80000 (अस्सी हजर)
• व्यय का ब्यौरा परिणाम के घोषणा के 30 दिनों में निर्वाची पदाधिकारी को देना होगा।
• प्रत्येक मतदान दल मे 1 पीठासीन पदाधिकारी +5 अन्य कर्मी = 6 कर्मी • प्रत्येक पोलिंग पार्टी में आई०टी० पर्सनल अवश्य रहेंगे।
• मतदान के दिन ई०वी०एम० रिप्लेसमेंट में लिएनगर पंचायत मे 1 व्यक्ति / दो वार्ड हेतु नगर परिषद में 1 व्यक्ति / एक वार्ड के लिए,नगर निगम मे-2 व्यक्ति / एक वार्ड के लिए तीन मतदान केन्द्र पर एक पी०सी०सी०पी० का गठन होगा।
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