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अभिजीत दिपके को कोर्ट से मिली जमानत, एक साल तक शांति बनाए रखने की शर्त

तिरंगा मार्च से पहले हिरासत में लिए गए CJP प्रमुख अभिजीत दिपके को राहत, अदालत ने बॉन्ड भरने का दिया निर्देश

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Media Darshan संवाददाता, Media Darshan
17 अक्टूबर 2026, 09:25 PM IST (1 घंटे पहले) अपडेट: 17 अक्टूबर 2026, 10:14 PM IST
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नई दिल्ली। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रमुख अभिजीत दिपके को दिल्ली की SEM अदालत से जमानत मिल गई है। अदालत ने उन्हें निर्धारित शर्तों के साथ रिहा करने का आदेश दिया। इस मामले में एक साल तक शांति बनाए रखने से संबंधित बॉन्ड की शर्त भी सामने आई है।

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, अभिजीत दिपके को 16 अक्टूबर को दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित सेंट्रल पार्क में प्रस्तावित तिरंगा मार्च से पहले पुलिस ने हिरासत में लिया था। इस मार्च के जरिए चुनावी प्रक्रिया और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर विरोध दर्ज कराने की योजना थी।

तिरंगा मार्च से पहले हुई थी कार्रवाई

बताया जा रहा है कि प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की थी। पुलिस की ओर से सार्वजनिक व्यवस्था और लागू प्रतिबंधों का हवाला दिया गया था। इसके बाद अभिजीत दिपके को अदालत के समक्ष पेश किया गया।

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एक साल तक शांति बनाए रखने की शर्त

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, अदालत ने अभिजीत दिपके को एक वर्ष तक शांति बनाए रखने और अच्छे आचरण से संबंधित बॉन्ड की शर्तों के तहत राहत दी है। रिपोर्ट में बॉन्ड की राशि 50 हजार रुपये बताई गई है।

अदालत के आदेश के बाद निर्धारित कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने पर उनकी रिहाई का रास्ता साफ हुआ।