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सासाराम : नगर निकाय चुनाव के तारीखों का ऐलान, दो चरण में होगा मतदान

सासाराम : बिहार में आगामी होने वाले नगरपालिका चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। राज्य के 224 नगरपालिका में क्रमवार 10 और 20 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। इस संबंध में शुक्रवार को राज्य निर्वाचन आयुक्त दीपक प्रसाद ने चुनाव के तारीख

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satyam kumar sinha संवाददाता, Media Darshan
9 सितंबर 2022, 06:54 PM IST (9 सितंबर 2022) अपडेट: 19 सितंबर 2026, 09:45 PM IST
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सासाराम : बिहार में आगामी होने वाले नगरपालिका चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। राज्य के 224 नगरपालिका में क्रमवार 10 और 20 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। इस संबंध में शुक्रवार को राज्य निर्वाचन आयुक्त दीपक प्रसाद ने चुनाव के तारीखों की घोषणा की। इसके तहत राज्य के सभी नगर निकायों यानी नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत आदि के चुनाव होना तय किया गया है। पहले चरण यानी 10 अक्टूबर को 156 नगरपालिका क्षेत्रों में मतदाता अपना वोट डालेंगे। पहले चरण का नामांकन 10 सितम्बर से 19 सितम्बर तक चलेगा। नामांकन वापसी की अंतिम तिथि 22 सितंबर से 24 सितंबर है। इसमें कुल 37 जिलों में मतदान होगा। पहले चरण में 3346 वार्डो में मतदान होना तय हुआ है। प्रथम चरण के मतगणना 12 अक्टूबर को की जाएगी। वहीं द्वितीय चरण के लिए नामांकन कि तिथि 16 सितंबर से 24 सितंबर है जबकि नामांकन वापसी की अंतिम तिथि 27 सितंबर से 29 सितंबर है और 20 अक्टूबर को मतदान किया जाना सुनिश्चित हुआ है। मतों की गिनती 22 अक्टूबर को होगी। इस बार 21 नवगठित नगरपालिका में भी चुनाव होंगे।(नगर निकाय चुनाव के)

पटना में निकाय चुनाव की घोषणा के तहत दानापुर, खगौल, मसौढ़ी, संपतचक, मोकामा, फुलवारी शरीफ, पटना, बख्तियारपुर, बिहटा, बाढ़, पालीगंज, फतुहा और पुनपुन में पहले चरण में 10 अक्टूबर को मतदान होंगे, वहीं पटना नगर निगम, सासाराम नगर निगम, आरा नगर निगम, बिहारशरीफ नगर निगम समेत 17 निगमों में दूसरे चरण में वोट डाले जाएंगे। 23 जिलों के 2 नगर परिषद और नगर पंचायत के कुल 1529 वार्डो में वोट डाले जाएंगे। इसमें 7084 बूथ पर वोटिंग होगी, वहीं शहरी निकायों में मतदान में कुल 17 नगर निगम, 70 नगर परिषद, 137 नगर पंचायत के 4875 वार्डो में वोट डाले जाएंगे। वोटिंग के लिए कुल 14049 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे जिसमें कुल 5875 लोकेशन पर मतदान केंद्र स्थापित किया जाएगा।(नगर निकाय चुनाव के)

निर्धारित किए गए चुनावी खर्च की सीमा

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राज्य निर्वाचन आयोग ने अगले महीने प्रस्तावित नगरपालिका आम चुनाव में प्रत्याशियों की चुनावी खर्च की सीमा भी निर्धारित कर दी है। आयोग के अनुसार नगर पंचायत में वार्ड पार्षद उम्मीदवार अधिकतम 20 हजार रुपये तो नगर निगम क्षेत्र में अधिकतम 80 हजार रुपये खर्च कर सकते है। इसी तरह नगर परिषद के वार्ड पार्षद उम्मीदवार 40 हजार रुपये तक खर्च कर सकेंगे। नगर निगम के वार्ड पार्षद पद के लिए आबादी के अनुसार खर्च की सीमा तय की गई है। नगर निगम क्षेत्र में चार से दस हजार आबादी वाले वार्ड में अधिकतम 60 हजार रुपये खर्च करने की अनुमति दी जाएगी, जबकि दस से बीस हजार की आबादी वाले वार्ड में 80 हजार रुपये तक चुनाव में खर्च किए जा सकेंगे।(नगर निकाय चुनाव के)

दो बच्चों के माता-पिता ही होंगे उम्मीदवार

बिहार में नगर निकाय आम चुनाव 2022 में दो बच्चों के माता-पिता ही अपनी दावेदारी पेस कर सकते है। अब दो से अधिक संतान होने पर चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। नियम में ये भी स्पष्ट बता दिया है कि अगर किसी व्यक्ति के दो से अधिक संतान हैं और वे इनमें से किसी को गोद दे देते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी उस बच्चे के जैविक पिता वही कहलाएंगे। जिस व्यक्ति ने गोद लिया है, वे उसके पिता नहीं माने जाएंगे। इस बार के चुनाव में कोर्ट द्वारा एफिडेविट में यह लिखवाना अनिवार्य कर दिया गया है। गलत जानकारी देने वाले उम्मीदवारों को चुनाव में अपनी दावेदारी पेश नहीं करने दी जाएगी।(नगर निकाय चुनाव के)

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