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कैमूर: चांकु की नोक पर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को कोर्ट ने दिया 15 वर्ष कारावास, 10 हजार जुर्माना

कैमूर: चांकु की नोख पर युवती के साथ दुष्कर्म करने वाले बलात्कारी को भभुआ कोर्ट एडीजे षस्टम संदीप कुमार मिश्र की अदालत ने 15 साल का सश्रम कारावास और दस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है. अर्थदंड की राशि नहीं देने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास

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satyam kumar sinha संवाददाता, Media Darshan
27 अप्रैल 2022, 11:42 AM IST (27 अप्रैल 2022) अपडेट: 18 अक्टूबर 2026, 04:28 AM IST
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कैमूर: चांकु की नोख पर युवती के साथ दुष्कर्म करने वाले बलात्कारी को भभुआ कोर्ट एडीजे षस्टम संदीप कुमार मिश्र की अदालत ने 15 साल का सश्रम कारावास और दस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है. अर्थदंड की राशि नहीं देने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.(कैमूर: चांकु की नोक)

गौरतलब है कि पाकसो के विशेष लोक अभियोजक शशि भूषण पांडे ने बताया कि विगत 26 अप्रैल 2022 को अभियुक्त प्रताप राम पिता सुमेर राम ग्राम शिवपुर थाना भभुआ जिला कैमूर पीड़िता को घर में अकेला पाकर उसके साथ चांकु सटाकर जान मारने की धमकी देते हुए उसके साथ दुष्कर्म किया था, जिसके बाद पीड़िता के सोर गुल पर उसी घर में सो रहे पीड़िता के भाई बहन ने देखा था साथ ही दुष्कर्मी को बाहर निकलते समय पीडिता की बडी मां ने भी देखा था. (कैमूर: चांकु की नोक)

जिसका महिला थाना कांड संख्या 20 /2017 दर्ज कराया गया था. बाद अभियोजन के तरफ से 11 साक्ष्यों के बयान कराया गया जिसके बाद न्यायालय ने विचारण के दौरान अभियुक्त को भादवी की धारा 376 भादवी की धारा 357 और भादवी की धारा 354 बी के तहत दोषी पाते हुए भादवि की धारा 376 में 15 वर्ष की सश्रम कारावास एंव दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है.

अर्थदंड जुर्माना नहीं देने पर छः माह की अतिरिक्त कारावास भादवि की धारा 457 में 3 वर्ष का सश्रम कारावास 5 हजार रुपए का जुर्माना एंव जुर्माना नहीं देने पर 3 माह का अतिरिक्त कारावास भादवि की धारा 354 में 4 वर्ष का सश्रम कारावास सह 5 हजार रुपया अर्थदंड की राशि देने पर 3 माह का कारावास भुगतनी होगी. सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी न्यायालय ने पिडीता को प्रतिकर के रूप में 3 लाख रुपए देने का आदेश जिला विधिक सेवा प्राधिकार को किया है.

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