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बिहार में चार पहिया वाहन चालकों को लगा झटका, सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस!

पटना डेस्क: बिहार के वाहन चालकों के लिए जरूरी खबर सामने आ रही है, जहां सरकार ने बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए एक बड़ा फैसला ले लिया है। अब 15 साल से पुरानी गाड़ियां नहीं चलेंगी। फिलहाल भाड़ा पर चलने वाली गाड़ियों पर यह नियम लागू होगा ।  

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satyam kumar sinha संवाददाता, Media Darshan
3 मई 2023, 09:10 AM IST (3 मई 2023) अपडेट: 18 अक्टूबर 2026, 02:27 AM IST
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पटना डेस्क: बिहार के वाहन चालकों के लिए जरूरी खबर सामने आ रही है, जहां सरकार ने बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए एक बड़ा फैसला ले लिया है। अब 15 साल से पुरानी गाड़ियां नहीं चलेंगी। फिलहाल भाड़ा पर चलने वाली गाड़ियों पर यह नियम लागू होगा ।

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एक रिपोर्ट के अनुसार 1 अक्टूबर से ऐसे तमाम व्यवसायिक वाहनों को रोड पर निकालने पर रोक लगा दी जाएगी जिनका रजिस्ट्रेशन 15 साल से ज्यादा पुराना है। मंगलवार को नीतीश सरकार की कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। यह फैसला गया और मुजफ्फरपुर शहर के लिए लिया गया है। इन दोनों शहरों के लिए डीजल से चलने वाली तीन पहिया वाहन, टेम्पू (थ्री व्हीलर) को लेकर भी कैबिनेट की बैठक में बड़ा निर्णय लिया गया है। डीजल इंजन वाली थ्री व्हीलर को भी रोड से हटाने का निर्णय लिया गया है।

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वहीं, गया और मुजफ्फरपुर में 30 सितंबर तक ऐसी गाड़ियां चलाई जा सकती हैं। इसी साल 30 सितंबर के बाद इन पर रोक लगा दी जाएगी। बिहार के सभी शहरों में टेंपो की संख्या बहुत ज्यादा है। इनमें डीजल से चलने वाली गाड़ियां अधिक हैं। इसे देखते हुए कैबिनेट की मीटिंग में यह निर्णय लिया गया है। मुजफ्फरपुर को स्मार्ट सिटी घोषित किया जा चुका है। इसे देखते हुए मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र में 15 साल पुरानी कमर्शियल गाड़ियों को सड़क से हटाने का निर्णय लिया गया है। मुजफ्फरपुर में प्रदूषण ज्यादा है।